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बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स रेट्स में किया बदलाव, अब निवेश करना पड़ेगा महंगा! – Times Bull

बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स रेट्स में किया बदलाव, अब निवेश करना पड़ेगा महंगा!

Mutual Fund Capital Gains Tax: वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने बजट 2024 पेश कर दिया है। इस बजट में वित्त मंत्री ने कैपिटल गेन के टैक्स रेट्स में काफी बदलाव कर दिया है। जिसके बाद टैक्स का भुगतान करने वालों को काफी लाभ होने वाला है। साथ ही मिडिल क्लास लोगों को भी तगडा लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री के इस बदलाव से इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्युचुअल फंड शॉर्म टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों ही प्रभावित होंगे।

बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10 फीसदी से इजाफा कर 12.5 फीसदी कर दिया है। शॉर्म टर्म कैपिटल गेन को 15 फीसदी से इजाफा कर 20 फीसदी कर दिया है। वहीं एक साल साल से ज्यादा समय के लिए म्युचुअल फंड रखे वाले निवेशकों के लिए छूट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया है। इस बदलाव से म्युचुअल फंड निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

Mutual Fund Capital Gains Tax

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म्युचुअल फंड में अलग-अलग कैटेगरी वाले टैक्स

एडलवाइस की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता ने वित्त मंत्री के द्वारा म्युचुअल फंड में कि गए बदलाव के बारे में कहा कि इस बार के बजट के आने से पहले म्युचुअल फंड में अलग-अलग कैटेगरी वाले टैक्स थे। बजट में इंजेक्शेशन को समाप्त कर दिया गया है। अब म्युचुअल फंड में लगने वाले टैक्स की 3 कैटेगरी है और जिन पर टैक्स अलग-अलग तरीकों से लगाया जाएगा।

बात अगर पहली कैटेगरी वाले इक्विटी म्युचुअल फंड की करें तो इसके शॉर्म टर्म टैक्सेशन में बढ़ोतरी हुई है जो कि 15 फीसदी से 20 फीसदी हो गई है। इस कैटेगरी के फंड का लॉन्ग टर्म टैक्सेशन 10 से 12.5 फीसदी कर दिया गया है। दूसरी कैटेगरी पर बजट से बदलाव का कोई भी असर नहीं होगा। वहीं तीसरी कैटेगरी में लॉन्ग टर्म टैक्सेशन की मार्जिनल रेट की जगह पर  12.5 फीसदी टैक्स अदा करना होगा। इसमें शॉर्ट टर्म इनवेस्टरों के लिए कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।

अब 5 लाख के निवेश पर कितना देना पड़ेगा टैक्स

आपको बता दें अगर पूरे 5 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो आप टैक्स पेयर्स की लिस्ट में आ जाते हैं। बजट से पहले 5 लाख रुपये के निवेश पर 15 फीसदी का टैक्स लगता था जिसमें आपको 15 फीसदी टैक्स के आधार पर 75 हजार रुपये टैक्स के रूप में देते थे। बजट के बाद 5 लाख रुपये का निवेश करने पर आपको 20 फीसदी का टैक्स यानि कि 1 लाख रुपये का टैक्स भुगतान करना होगा। यानि कि आपको 25 हजार रुपये ज्यादा का टैक्स देना होगा।

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आपको बता दें आपके पूरे 5 लाख रुपये को कैपिटल गेन के रूप में माना जाएगा। बजट से पहले टैक्सेबल इनकम 4 लाख रुपये होती थी। यानि कि आपको 1 लाख रुपये की छूट मिलती थी। 4 लाख रुपये पर लगे टैक्स में आपको सिर्फ 40 हजार रुपये का भुगतान करना होता था। बजट के आने के बाद आपकी इनकम टैक्स में आने वाली इनकम 3.75 लाख रुपये होगी। जिसमें आपको 12.5 फीसदी की दर से 46,875 रुपये का ब्याज चुकाना होगा। यानि कि टैक्स 25 हजार रुपये ज्यादा देना होगा। इस हिसाब से आपके लिए ये घाटे का सौदा साबित होगा।

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