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कहीं अटक ना जाए इनकम टैक्स रिफंड! अभी के अभी तुरंत करे ये जरुरी काम, जानिए – Times Bull

कहीं अटक ना जाए इनकम टैक्स रिफंड! अभी के अभी तुरंत करे ये जरुरी काम, जानिए

Income tax Refund process.देश में आयकर रिटर्न दाखिल करने की इस साल की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। जिससे टैक्सपेयर अपने रिफंड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। विभाग लोगों के रिफंड जारी कर रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि  देनदारी से अधिक टैक्स चुकाने वाले वाले इनकम टैक्स रिफंड पाने के हकदार होते हैं।

हालांकि रिफंड पाने के लिए ऐसे कई जरूरी काम है जो पहले कर लेना चाहिए। नहीं तो विभाग की ओर से जारी किया गया रिफंड आपको नहीं मिल पाएगा और भारी परेशानी हो सकती है। अगर आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है और देनदारी से अधिक टैक्स चुका चुके हैं तो आपको इनकम टैक्स के रिफंड इंतजार होगा।

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देश में करोड़ों की संख्या में टैक्स पेयर है, जो देश के विकास में अहम योगदान देते हैं। इनकम टैक्स रिफंड प्राप्त पाने के लिए यहां पर जरूरी बातें है कि रिटर्न दाखिल करने के बाद आप को जरुर करनी चाहिए जिससे समय पर आप रिफंड मिल जाए।

Income tax Refund process 2024

यदि कोई टैक्सपेयर ई-वेरीफिकेशन से चूक जाता हैं तो रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा। जिससे यहां पर विभाग के बताए हुए प्रोसेस रिटर्न दाखिल करने के 30 दिन के भीतर उसे ई-वेरीफाई करें। इसके बाद ही विभाग रिफंड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

कितने दिन में मिल जाता है रिफंड

आप को बता दें कि लोगों को अपना आईटीआर बड़े सावधानी से भरना चाहिए, जिससे देनदारी से अधिक टैक्स चुकाने पर आप रो रिंफड मिल जाएगा, जिससे यहां पर आप ने जिस तारीख को अपने आईटीआर को ई-वेरीफाई करता है, टो उस डेट से रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आमतौर पर वेरीफाई की तारीख से आईटीआर के फॉर्म  के अनुसार पैसा आने में 15 दिन से लेकर 2 महीने तक का समय लग सकता है।

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आईटीआर-1 में 10 से 15 के भीतर रिफंड मिल जाता है। तो वही आईटीआर-2 में रिफंड आने में करीब 20 से 45 दिन का समय लग जाता है। अगर कोई आईटीआर-3 भरता हैं, तो लगभग दो महीने का समय लगता है।

ई-वेरीफिकेशन है कराना जरुरी

दरअसल आप को बता दें, कि आईटीआर दाखिल करने के बाद 30 दिनों के अंदर उसे ई-वेरीफाई करना अनिवार्य होता है। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से वेरीफाई कर सकते हैं। जिससे यहां पर ऑफलाइन तरीके में आईटीआर की प्रिंट कॉपी पर हस्ताक्षर करके उसे आयकर विभाग के बेंगलुरु स्थित कार्यालय में डाक के जरिए भेज दें।

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