Notice: Function is_search was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /var/www/staging/nav_timebull/wp-includes/functions.php on line 6131

Notice: Function is_404 was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /var/www/staging/nav_timebull/wp-includes/functions.php on line 6131
Income Tax Notice: इनकम टैक्स भरने वालों को आया आयकर का नोटिस, जानें क्या करें – Times Bull

Income Tax Notice: इनकम टैक्स भरने वालों को आया आयकर का नोटिस, जानें क्या करें

Income Tax Notice: अगर आप इनकम टैक्सपेयर्स हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। आपको बता दें इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई खत्म हो गई है। इस बार करीब 7.28 करोड़ लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल किया है। इसके बाद काफी सारे लोग रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। बहराल इस बीच काफी सारे टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाएगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे टैक्सपेयर्स को नोटिस (Income Tax Notice) भेजता है जो कि गलत जानकारी या फिर झूठे दावों को रिटर्न दाखिल करने में मदद करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ऐसे टैक्सपेयर्स को ईमेल के द्वारा नोटिस (Income Tax Notice) देता है। नोटिस काफी सारी बातों को लेकर हो सकता है। जैसे कि आईटीआर दाखिल करने में देरी हो तो इनकम का खुलासा नहीं करना है। टैक्स की चोरी करना या फिर गलत फॉर्म का चुनाव करना आदि है। अगर आपके पास इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की तरफ से नोटिस आता है। तो क्या करना चाहिए।

Read More:Keeway SR 125 बाइक, जबरदस्त लुक और धांसू फीचर्स के साथ बुलेट को देता है टक्कर जानिए डिटेल्स

Read More:Keeway SR 125 बाइक, जबरदस्त लुक और धांसू फीचर्स के साथ बुलेट को देता है टक्कर जानिए डिटेल्स

इनकम टैक्स नोटिस (Income Tax Notice) पर क्या करें?

इनकम टैक्स से नोटिस (Income Tax Notice) पाने के बाद सबसे पहले इसको ध्यान से पठना चाहिए। नोटिस मिलने पर बिल्कुल भी परेशान न हो। इनकम टैक्स विभाग एक्ट 1961 की काफी सारी धाराओं के तहत टैक्सपेयर्स को नोटिस दिया जाता है। सभी प्रकार के नोटिस अलग वजह से होता है। इनकम टैक्स विभाग के नोटिस में टैक्सपेयर्स से एक्स्ट्रा जानकारी मांगी जाती है।

टैक्स रिटर्न में गलतियों को बताया जाता है और बाकी टैक्स मांगा जाता है। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इनकम टैक्स विभाग के नोटिस का बिल्कुल सहीं जवाब दें। इनकम टैक्स विभाग आपके जवाब से यदि संतुष्ट होता है तो इसको बंद कर देगा। अगर नहीं होता है तो टैक्स जमा करना होगा।

नोटिस मिलने पर करें जांच

इनकम टैक्स विभाग से नोटिस में पैन नंबर, नाम, मूल्यांकन ईयर जैसे सभी डिटेल की जांच करें। ये सुनिश्चित कर लें कि इनकम टैक्स नोटिस आपके लिए है तो ये आपकी टैक्स फाइलिंग से जुड़ा है। ई-फाईलिंग पोर्टल पर इनकम टैक्स के द्वारा जारी किए गए नोटिस को सत्यापित करें।

Read More:Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की शानदार स्कीम, निवेश पर मिलेगा तगड़ा रिटर्न!

Read More:Business Ideas: मात्र 14,000 रुपये खर्च कर शुरु करें ये बिजनेस, हर रोज होगी 20 हजार रुपये तक की कमाई!

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और त्वरित लिंक के तहत आईटीडी के द्वारा जारी किए गए नोटिस को सत्यापित करें और नोटिस का जवाब दें। आज के समय साइबर फ्रॉड इनकम टैक्स नोटिस का उपयोग कर लोगों को ठगने का भी काम कर रहा है।

Share.