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EPFO UPDATE: पीएफ कर्मचारियों की चमकी किस्मत! 58 साल की आयु से पहले कितनी मिलेगी पेंशन, जानें – Times Bull

EPFO UPDATE: पीएफ कर्मचारियों की चमकी किस्मत! 58 साल की आयु से पहले कितनी मिलेगी पेंशन, जानें

EPFO UPDATE: अगर आप निजी कंपनी में जॉब करते हैं तो फिर यह खबर आपके लिए किसी वरदान की तरह साबित होगी. क्या आपको पता है अगर दस साल तक आपका पीएफ कटने के बाद आप पेंशन पाने के हकदार बन जाते हैं. सामान्य तौर पर ईपीएफओ से पेंशन 58 वर्ष की उम्र पर आराम से मिल जाती है, जिसका आप आराम से लाभ ले सकते हैं.

पेंशन की गणन भी सदस्य की पेंशन योग्य सेवा के आधार पर ही होती है, जिससे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी. कोई व्यक्ति चाहे तो पहले या फिर 58 वर्ष के बाद भी पेंशन पाने का हकदार रहता है. इसके लिए सालाना पेंशन पाने का ऑप्शन भी खुला रहता है. आपको वो पेंसन नहीं मिल पाती है जो 58 की उम्र में मिल सकती है.

इसलिए जरूरी है कि आप कहीं निजी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो ईपीएफओ से जुड़े नियमों को बखूबी जान सकते हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा. आप बिल्कुल भी समय खराब ना करें, जो किसी सुनहरे ऑफर की तरह होगा. पेंशन से संबंधित बातों को समझने के लिए आप नीचे तक आर्टिकल ध्यान से पढ़ लें.

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पेंशन से संबंधित जरूरी बातें

पीएफ कर्मचारी पेंशन से संबंधित जरूरी बातें आराम से जान सकते हैं, जिससे किसी तरह की समस्या नहीं होगी. किसी कर्मचारी की आयु 50 से 58 वर्ष के बीच है तो आप सालाना पेंशन के लिए क्लेम का दावा कर सकते हैं. इसमें कर्मचारियों को कम पेंशन का फायदा मिलता है, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी.

58 वर्ष से जितने पले पैसा निकालेंगे आपको हर वर्ष के लिए 4 फीसदी से पेंशन घटकर मिल जाएगी, जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है. उदाहरण के तौर पर आप पीएफ कर्मी हैं तो 56 वर्ष की आयु में घटी हुई मासिक पेंशन को निकालने का निर्णय लेते हैं तो उसे मूल पेंशन राशि का 92% (100% – 2×4) मिलेगा.

इसके अलावा सालाना पेंसन प्राप्त करने के लिए ईपीएफओ सदस्य को फॉर्म भरने की जरूरत होगी. सालाना पेंशन भरने के लिए 10D का ऑप्शन सेलेक्ट करना जरूरी होगा. इसलिए आप चिंता ना करें.

60 साल की आयु पर मिलेगा बढ़ी हुई पेंशन का लाभ

ईपीएफओ सदस्य 58 वर्ष की नौकरी के बाद अपनी पेंशन को दो और सालों यानी 60 साल की उम्र तक के लिए रोकने का काम कर सकते हैं, जहां किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. इसके साथ ही 60 साल की उम्र तक पेंशन खजाने में अपना अंशदान जारी रखने का काम कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में कर्मचारी को ज्‍यादा पेंशन लेने का ऑप्शन मिल जाता है.

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नियम के अनुसार, 58 वर्ष की आयु के बाद मंथली और सालाना 4 फीसदी की अधिकतम दर से पेंशन का फायदा मिलेगा. वहीं, ईपीएफओ कर्मचारी 59 साल की आयु पर पेंशन लेता है तो उसे 4 फीसदी की अधिकतर पेंशन मिल जाती है, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी. 60 साल की आयु बाद 8 फीसदी अधिक पेंशन मिलती है.

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