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तो ऐसे 58 साल से पहले मिलेगी बंपर पेंशन! जानिए क्या कहता है Early Pension पर नियम – Times Bull

तो ऐसे 58 साल से पहले मिलेगी बंपर पेंशन! जानिए क्या कहता है Early Pension पर नियम

EPFO Early pension rules. अगर आप सरकारी नौकरी में है या फिर घर में कोई सरकारी नौकरी पर के पद पर काम कर रहा है। तो यह व्यक्ति हर महीने ईपीएफ खाते में तो जरूर अंशदान करता करते होंगे। जिससे सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिहाज आज से ईपीएफओ में अंशदान करने वाले व्यक्तियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने का इंतजाम हो जाता है।

हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) के ईपीएफओ में पेंशन पाने की उम्र 58 साल पर होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि 58 साल पर पहले या बाद में पेंशन ले सकता है तो अर्ली पेंशन का ऑप्शन होता है। ईपीएफओ से जुड़ी ऐसी कई नियम है जो खाताधारक नहीं जानते हैं जिससे इनको बंपर लाभ नहीं मिलता है।

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आज हम आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) के तहत अर्ली पेंशन ऑप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं. जिससे यह जरूरी नियम के बारे में जानकर आप लाभ उठा पाए। सरकार यहां पर सरकारी सेक्टर में काम कर रहे हर व्यक्ति का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत खाता खोलती है, जिससे यहांपर सरकार के साथ में कर्मचारी खुद निवेश करता है।

EPFO Early pension rules

Early Pension का ये है नियम

अगर आप सरकारी कर्मचारी है, जिससे Early Pension पाना चाहते हैं, तो यहां पर आप को जरुर नियम बता रहे हैं, जिससे यदि आपकी उम्र 50 साल से 58 साल के बीच है, तो ही आप Early Pension के लिए दावा कर सकते हैं, हालांकि यहां पर आपको पेंशन कम मिलती है। जिससे सरकार के द्धारा बनाए गए नियम के अनुसार आप 58 साल की उम्र से जितने पहले पैसा निकालेंगे, आपको हर साल के लिए 4% की दर से पेंशन घटकर मिलेगी

जिससे यहां पर आप को आसान भाषा में बताए तो कोई ईपीएफओ सदस्य 56 वर्ष की आयु में घटी हुई मासिक पेंशन को निकालने चाहता है। तो उसे मूल पेंशन राशि का 92% (100% – 2×4) मिलेगा। तो वही Early Pension लेने के लिए कागजी काम में Composite Claim Form भरना होगा और Early pension के लिए Form and 10D का ऑप्शन सेलेक्ट कर पेंशन उठा सकते हैं।

EPFO Early pension

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कर्मचारी को ज्‍यादा पेंशन लेने का विकल्‍प मिलता है, जिसके लिए यहां पर यह कॉडिशन होती है, जैसे कि कर्मचारी 58 वर्ष के बाद भी नौकरी में है, तो वो अपनी पेंशन को दो और सालों यानी 60 साल की उम्र तक के लिए रोक सकते हैं और 60 की उम्र तक पेंशन फंड में अंशदान करने पर मोटी पेंशन के हकदार हो जाते है।

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