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Credit Card से खरीदारी करने वाले सावधान, जानिए किस गलती पर मिल रहा इनकम टैक्स का नोटिस – Times Bull

Credit Card से खरीदारी करने वाले सावधान, जानिए किस गलती पर मिल रहा इनकम टैक्स का नोटिस

ITR Filing: भारत में अब खरीदारी करने के तरीकों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. लोग बचत के चक्कर में खरीदारी करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड लगा देते हैं, जिससे कुछ फायदे भी मिल जाते हैं. फायदे की वजह से क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने वालों की संक्या गांव, कस्बों से लेकर सीटी और मेट्रो सिटी तक इजाफा देखने को मिल रहा है.

खरीदारी करने का जब जिक्र होता है तो सबसे पहले हर इंसान यही कहता है कि क्रेडिट कार्ड का यूज कर खरीदारी कर लो, कुछ फायदा मिल जाएगा. क्या आपको पता है कि लालच के चक्कर में कभी-कभी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है. क्या आपको पता है कि आयकर विभाग क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने वालों पर पैनी नजर रखता है.

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कभी-कभी तो क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने वाले लोगों को इनकम टैक्स की ओर से नोटिस तक थमा दिया जाता है. इसलिए जरूरी है कि आप क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने का प्लान बना रहे हैं तो पहले कुछ जरूरी बातों को समझ लें, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी. इसलिए आप सभी महत्वपूर्ण बातें जान सकते हैं.

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फटाफट जानिए क्रेडिट कार्ड से उच्च-मूल्य लेनदेन क्या होता है

क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने का प्लान बना रहे हैं तो पहले कुछ जरूरी बातों को समझ सकते हैं, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी. आपके कोई पूछे कि उच्च-मूल्य लेनदेन क्या होता है. दरअसल, उच्च-मूल्य लेन-देन उन वित्तीय लेन-देन को कहते हैं जो विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित एक निश्चित सीमा का उल्लंघन करने का काम करते हैं.

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इसके साथ ही इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ऐसे लेन-देन पर कड़ी नजर रखी जाती है. मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के लिए इनका इस्तेमाल होने की संभावना लगातार बनी रहती है. इसके साथ ही रिजर्व बैंक भी ऐसे लेन-देन को नियंत्रित करने वाले दिशा-निर्देशों के पालन की महत्वपूर्ण जरूरतों पर जोर देने का काम करता है. इससे अधिकतर लोगों में बहुत बड़ी टेंशन बनी रहती है.

क्रेडिट कार्ड से कितनी राशि खर्च कर सकते हैं

वहीं, क्रेडिट कार्ड से खर्च करने के लिए कोई खास सीमा निर्धारित नहीं की गई है. बैंकों को आयकर विभाग को उच्च मूल्य के लेन-देन की रिपोर्ट करना जरूरी होता है. इसके साथ ही वित्तीय संस्थानों को फॉर्म 61A का उपयोग करके 10 लाख रुपये से अधिक के किसी भी लेन-देन की रिपोर्ट करना बहुत ही जरूरी होता है.

इसलिए जरूरी है कि एक फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपये से ज्यादा की खरीदारी बिल्कुल भी ना करें. इसके साथ ही बड़े ट्रांजैक्शन से बचना होगा. यह तरीका एक परेशानियों से निकलने का है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से व्यक्तियों को फॉर्म 26AS में उच्च मूल्य के क्रेडिट कार्ड लेनदेन की रिपोर्ट करने की जरूरत होती है. इसके साथ ही आपको अपनी खर्च सीमा से अधिक खर्च नहीं करने की जरूरत होगी.

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