Income Tax Return: इस तारीख तक करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, वरना लगेगा जुर्माना और टैक्स पर ब्याज

Income Tax Return Filing: अगर आप इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। इनकम टैक्स फाइल करने वालों को बता दें कि सिर्फ 7 दिन बचे हैं। आप इन सात दिनों में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। वरना आपको परेशान बढ़ जाएगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 तक की है। ये तारीख अब एक्सटेंड
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Income Tax Return Filing: अगर आप इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। इनकम टैक्स फाइल करने वालों को बता दें कि सिर्फ 7 दिन बचे हैं। आप इन सात दिनों में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। वरना आपको परेशान बढ़ जाएगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 तक की है। ये तारीख अब एक्सटेंड नहीं हो सकती है। इसलिए डेडलाइन खत्म होने से पहले आईटीआर फाइल कर दें।

आपको बता दें आखिरी समय में इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर काफी लोड हो जाता है। जिस कारण से काफी परेशान का सामना करना पड़ता है। एक्सपर्ट के मुताबिक टैक्सपेयर्स को आखिरी समय में आईटीआर फाइल करने से बचना चाहिए। आखिरी समय में आईटीआर फाइल करने में गलती की अशंका काफी होती है।

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31 जुलाई तक कर लें ये काम

आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन अब आगे नहीं बढ़ सकती है। ऐसे में टैक्सपेयर्स के लि य जरुरी हो जाता है कि 7 दिनों में यानि कि 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न भर दें। अगर आपने इस तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो बाद में आपको पेनाल्टी और टैक्स पर ब्याज भी देना होगा।

ई-फाइलिंग साइट पर करें रजिस्ट्रेशन

वहीं टैक्सपेयर्स को ये ध्यान रखना हैं कि वह इनकम टैक्स विभाग की ईफाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेश जरुर कर दें। इसके बाद ही आप इस साइट पर लॉग इन कर पाएंगे। अगर आप पहली दफा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन से पहले https://www.incometax.gov.in/ नाम की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहां पर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रजिस्टर ऐड ए टैक्सपेयर्स मे अपने पैन डालना होगा। इसके बाद उसकी वैधता पर क्लिक करना है।

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इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें

आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। इसके लिए आपको ई-फाइलिंग साइट पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद फिर फाइलिंग स्टेट्स को बताना होगा। अब आपको अपने लिए सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना है। अब अपने आईटीआर फॉर्म में पहले से यानि कि प्री-फिल्ड डिटेल को चेक करना है।

आपको टैक्स कैलकुलेशन पर ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप फॉर्म-16 का उपयोग कर सकते हैं। बाकी लोग 26एएस और एनुअल इंफॉर्मेंशन स्टेटमेंट में टीडीएस आदि का डेटा चेक करना है। सारी जानकारी डालने के बाद अपने आईटीआर डिटेल को वेरिफाई करना होगा।


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